बंद करे

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 1992 में समाज कल्याण विभाग के विभाजन के बाद से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। विभाग सामाजिक, विशेषाधिकार के तहत सामाजिक दृष्टि से देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग बहुत ही कम क्षेत्र में काम कर रहा था जिसमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं थीं। अब, इसने अपनी योजनाओं के क्षेत्र का विस्तार किया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों को कवर करने वाले विभागों के निर्माण के बाद से योजनाओं को लागू किया है। वर्तमान में, विभाग वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ / असहाय बच्चों, विधवा और निराश्रित महिलाओं, मानसिक रूप से मंद बच्चों, अंधे, बहरे और गूंगा, कश्मीरी प्रवासियों, बौद्ध और अकुंची अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कल्याण के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है जैसे कि मुस्लिम , सिख, क्रिस्टेंन्स, पेरिस आदि राज्य में। इसके अलावा, समाज के कमजोर समूहों का कल्याण विभाग, मासिक पेंशन के रूप में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा और किफायती सहायता भी प्रदान कर रहा है जो अपने स्वयं के संसाधनों से स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ हैं और वित्तीय सहायता की आवश्यकता में

लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आवेदन पत्र
  2. सरपंच / एमसी रिपोर्ट
  3. प्रमाण पत्र / मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. हरियाणा डोमोकाइल
  5. राशन कार्ड
  6. मतदाता कार्ड
  7. आधार कार्ड
  8. बैंक खाता विवरण
  9. तस्वीर

नागरिक अटल सेवा केंद्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

पर जाएँ: https://socialjusticehry.gov.in/

मिनी सचिवालय, भवन -2, फतेहाबाद
स्थान : ई दिशा केंद्र | शहर : फतेहाबाद | पिन कोड : 125050
फोन : 01667-230173 | ईमेल : dswoftb[at]hry[dot]nic[dot]in