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सूचना का अधिकार

आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 (15 जून, 2005 को अपने अधिनियमन का 120 वां दिन) लागू हो गया। कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं अर्थात् सार्वजनिक सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारी [एस .5 (1) और 5 (2)] का नामांकन, राज्य सूचना आयोग (एस 15 और 16) के गठन, गैर सरकारी अधिकारियों [एस 4 (1)] के दायित्व – अधिनियम (एस .7 और 28) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए खुफिया और सुरक्षा संगठनों (एस .24) और नियमों को बनाने के लिए अधिनियम की अपीलता।जिला फतेहाबाद में सूचना का अधिकार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 5 के प्रावधानों के अनुपालन में, नीचे उल्लिखित अधिकारियों को कार्यालय के तहत काम करने वाले विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों / कार्यालयों के लिए लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर फतेहाबाद की अधिनियम के धारा 1 9 के तहत जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ अपील सुनने के लिए अधिकारी

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