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जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र

जन्म प्रमाणपत्र

हरियाणा में जन्म प्रमाणपत्र स्थानीय क्षेत्रीय पीएचसी / सीएचसी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र और एम.सी. के लिए जारी किए जाते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए, आवेदक से आवेदन पत्र लिखने की तारीख से 7 दिनों के भीतर। एक छोटे से पूछताछ रजिस्ट्रार के बाद मामला दर्ज करें और प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। वाहन के स्थानांतरण में जन्म के मामले में, वाहन के बंद होने के पहले स्थान पर पंजीकरण किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. एक निर्धारित फ़ॉर्म पर आवेदन
  2. उस व्यक्ति के जन्म के प्रमाण जिसके बारे में प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  3. प्रति व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय निर्दिष्ट शपथ पत्र।
  4. राशन कार्ड / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की प्रति जन्म की तारीख (केवल जन्म प्रमाण पत्र के मामले में) की प्रतिलिपि
  5. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने वाले सभी दस्तावेज

नोटः घटना के अधिकतम एक वर्ष के एक माह के बाद स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा एक हलफनामा पूछा जा सकता है।

मृत्यु प्रमाणपत्र

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम और हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण निर्णयों के अनुसार हरियाणा राज्य में मृत्यु पंजीकरण किया गया है। तदनुसार, प्रत्येक मौत की रिपोर्ट और निर्धारित रिपोर्टिंग रूपों में अपनी घटना के स्थान पर 21 दिनों के भीतर पंजीकृत होना है।

सहायक कागजात / दस्तावेज

  1. एक निर्धारित फ़ॉर्म पर आवेदन
  2. जिस व्यक्ति के बारे में प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति की मौत का सबूत।
  3. व्यक्ति की मौत के स्थान, तिथि और समय निर्दिष्ट करने वाले शपथ पत्र
  4. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने वाले सभी दस्तावेज

नोटः घटना के अधिकतम एक वर्ष के एक माह के बाद स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा एक हलफनामा पूछा जा सकता है।

पर जाएँ: https://online.ulbharyana.gov.in/

स्थान : ई दिशा केंद्र, फतेहाबाद | शहर : फतेहाबाद | पिन कोड : 125050